कटनी। व्यापारियों से अवैध वसूली के मामलों पर कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा सख्त कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी प्रकार के एक मामले मे मंगलवार को कलेक्टर अवि प्रसाद ने लेबर इंस्पेक्टर एन.के.पाण्डेय द्वारा श्रमिकों के लाइसेंस बनवाने के लिए लवली ऑटोमोबाइल बायपास चौराहा के नियोजक से ली गई राशि का चालान की रसीद नियोजक को नही प्रदान करने और लेबर एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की धमकी दिये जाने केक मामले में श्रम निरीक्षक एन.के.पाण्डये को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है ।कलेक्टर अवि प्रसाद ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बहोरीबंद और श्रम पदाधिकारी कटनी की विभागीय टीम और पुलिस अधीक्षक कटनी के जांच प्रतिवेदनों के आधार पर श्रम निरीक्षक एन.के.पाण्डेय के विरूद्ध यह निलंबन की कार्यवाही की है।यह जिले का ऐसा दूसरा मामला है जिसमें व्यापारियों से अवैध वसूली करनें की शिकायत कलेकटर तक पहुंची थी हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कथित रूप से अवैध वसूली के संबंध मे किराना व्यापारी संघ से प्राप्त शिकायत की जांच कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर पहले से ही प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया है कि इस प्रकार के कृत्यों मे लिप्त कर्मचारियों के प्रति कड़ा रूख रखने वाले कलेक्टर श्री प्रसाद इनसे खासे नाराज है और ऐसे कर्मियों पर कठोर कार्यवाही कर रहे है। जिला पंचायत मे हुई शिकायत लवली आटो मोबाइल बायपास चौराहा इंडस्ट्रियल एरिया लमतरा के नियोजक महेन्द्र गुप्ता ने 3 अक्टूबर 2023 को जिला पंचायत कार्यालय मे शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिसमें लेबर इंस्पेक्टर एन.के.पांडेय द्वारा 26 मई 2023 को उनके टाटा मोटर्स के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया गया। जिसमें सर्विस सेंटर मे 20 से अधिक लोग कार्यरत होने से श्रमिकों के लाइसेंस के लिए प्रति लेबर 7200 रुपये के हिसाब से 20 श्रमिकों के लाइसेंस बनवाने के लिए 1 लाख 44 हजार रुपये फीस बताई गई। लेबर इंस्पेक्टर द्वारा बताई गई राशि नियोजक द्वारा प्रदाय कर लेबर लाइसेंस प्राप्त किया गया लेकिन नियोजक को दी गई राशि का चालान और रसीद लेबर इंस्पेक्टर द्वारा नहीं दिया गया। नियोजक द्वारा बार- बार चालान की प्रति मांगने व पैसे वापस करने की मांग की गई जिस पर लेबर इंस्पेक्टर द्वारा लेबर एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की धमकी देने की शिकायत नियोजक द्वारा जिला पंचायत में की गई। जिला पंचायत सीईओ ने कराई जांच जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए जनपद पंचायत बहोरीबंद को अधिकृत किया गया। जिसमे उनके द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन मे लेबर इंस्पेक्टर द्वारा गलत ढंग से राशि लेने की शिकायत प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होना पाया गया और उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। इस आधार पर सी.ई.ओ जिला पंचायत ने जनपद पंचायत बहोरीबंद के सीईओ द्वारा दिये गए जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही व लेबर इंस्पेक्टर की कार्यशैली को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत पाया।श्रम पदाधिकारी की टीप जांच प्रतिवेदन पर श्रम पदाधिकारी की विभागीय टीप ली गई जिसके अनुसार शिकायत के साथ संलग्न लाइसेंस प्रमुख नियोजक का है जिसमे दो सौ रुपये की पोर्टल राशि ऑनलाइन शासकीय मद मे जमा होने का लेख है व प्रकरण प्रथम दृष्टया वित्तीय अपराध का होने और शिकायतकर्ता को गुमराह कर पैसा किसी प्राइवेट व्यक्ति के खाते मे जमा करवाया पाये जाने का उल्लेख है।पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जांच श्रम पदाधिकारी की टीप के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मामले की पुनः जांच कराई गई। 20 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि लेबर इंस्पेक्टर द्वारा प्राप्त की गई राशि का किसी प्रकार का चालान आवेदक को प्रदान नहीं किये जाने संबंधी आरोप पर बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी ली गई व साइबर सेल से संबंधितों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन प्राप्त की गई। इसके आधार पर यह पाया गया कि लेबर इंस्पेक्टर एन.के.पाण्डेय 26 मई 2023 को लवली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का निरीक्षण सीआईएस पोर्टल द्वारा जनरेटेड निरीक्षण के शेड्यूल के माध्यम से नहीं जनरेट किया गया है। साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मई 2023 को श्री पाण्डेय के मोबाईल की लोकेशन कुठला क्षेत्र अंतर्गत पाई गई जो लमतरा के पास है।पुलिस को दिए कथन के अनुसार लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि 20 मई 2023 को वे लवली ऑटोमोबाइल की वर्कशाप पर गये थे किंतु इस भ्रमण मे किसी प्रकार की पावती एवं भौतिक सत्यापन के संबंध में कोई दस्तावेज उनके द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि वे 20 मई 2023 को लवली आटो मोबाईल्स की शाप पर बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निरीक्षण हेतु गये थे किंतु श्री पाण्डेय की मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री के अनुसार उनकी घटना स्थल लमतरा में कोई लोकेशन नहीं पाई गई। लेबर इंस्पेक्टर की लोकेशन 20 मई 2023 को दोपहर 12 बजे के बाद कटनी से शहडोल जाया जाना पाया गया। जो इनके द्वारा दिये गए कथनों का खंडन करता है और असत्य प्रतीत होता है। लेबर इंस्पेक्टर द्वारा 20 मई 2023 को किये गए निरीक्षण टीप के दस्तावेज मे ओव्हर राईटिंग एवं निरीक्षण के करीब एक माह बाद 26 जून 2023 को आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं लगभग 10 दिन बाद 5 जुलाई 2023 को श्रम निरीक्षक रमाकांत लोधी (दिनांक 20 मई 2023 के निरीक्षण में सहयोगी )के कथन लिया जाना लेबर इंस्पेक्टर श्री पाण्डेय द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के दुरूपयोग की संभावना को व्यक्त करता है और इनके कार्यप्रणाली को संदेहास्पद होने की ओर इंगित करता है।उपरोक्त जांच प्रतिवेदनों के आधार पर कलेक्टर अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम के तहत लेबर इंस्पेक्टर एन.के.पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय श्रम पदाधिकारी कटनी होगा तथा इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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