
निवास मंडला माननीय अपर सत्र न्यायालय मनोज कुमार लाडिया तहसील निवास जिला मंडला द्वार आरोपी भूपेंद्र कुमार मरावी उम्र 22 साल निवासी ग्राम सारंगपुर थाना शाहपुरा जिला डिंडोरी को दोस्ती पाते हुए धारा 376 ( 3 ) भा॰द ॰स॰ में 20 साल की कठोर कारावास एवं कुल 8000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है दिनांक 17/2/2021/ को फरियादी के द्वारा थाना निवास में उपस्थित होकर इस आशय है की रिपोर्ट लेख कराया की इसकी लड़की अभियोक्त्रि गांव से दिनांक 11/2/2021/ को अपनी दीदी के पास आई थी जो दिनांक 15/2/2021/ को करीब 7 00 बजे शाम के समय अपनी दीदी यहां से मंडला जाने का कहकर निकली थी जो आज दिन तक घर वापस नहीं आई कहीं चली गई इन लोगों ने आसपास रिश्तेदारी में तलाश किए नही मिली इस लड़की नाबालिक है जो अपनी स्वयं की जवाबदारी उचित नहीं समझ पाती इससे शंका है कि इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भागकर ले गया होगा उक्त आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर थाना निवास अपराध क्र , 25/21 धारा 363 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पीड़िता को दिनांक 18/2/2021/ को दस्तयाब कर कथन लेखबद्ध किए जो पीड़िता ने अपने कथनों में बताया है की आरोपी भूपेंद्र मरावी के द्वारा बहला फुसलाकर भागकर ले गया एवं शादी का झांसा देकर बलात्कार करना बताई पीड़िता के कथनों की वीडियो ग्राफी कराई गई पीड़िता एवं उसके माता पिता की सहमति उपरांत पीड़िता का मुलाहिजा कराया गया उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभयुक्त के विरुद्ध धारा 363 ,366 ,376 ( 3) भादवि एवं 3 सहपठिक धारा 4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विचरण उपरांत मनूमनीय अपर सत्र न्यायालय मनोज कुमार लडिया तहसील निवास जिला मंडला द्वारा आरोपी भूपेंद्र कुमार मरावी पिता पहलसिंह मरावी उम्र 22 साल निवासी ग्राम सरंगापुर थाना शाहपुरा जिला डिंडोरी को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया गया प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उज्जवला उईके द्वारा की गई है