
34 साल बाद कांग्रेस नेता राम टंडन को मिला न्याय, कोर्ट से बाहर हुआ भव्य स्वागत!
आगरा, 1 अप्रैल: न्याय की जीत का अनोखा उदाहरण पेश करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राम टंडन को 34 वर्षों के बाद कोर्ट ने सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। यह मामला 22 दिसंबर 1989 को जल संस्थान, आगरा में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने शहर की पेयजल समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था।
उस समय, जल संस्थान के महाप्रबंधक की शिकायत पर थाना न्यू आगरा में धारा 147, 332, 427 भा. द. सं. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन, आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 8, श्री दीपाकर यादव ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम टंडन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
न्याय की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश!
जैसे ही फैसला सुनाया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्यायालय के बाहर खुशी का इजहार किया और श्री राम टंडन को फूल मालाओं से लाद दिया। इस ऐतिहासिक क्षण पर एडवोकेट श्री दीपक कुमार शर्मा ने केस की प्रभावशाली पैरवी कर जीत हासिल की।
दीवानी में हुआ भव्य स्वागत
न्याय के इस फैसले के बाद दीवानी में भी श्री राम टंडन का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में भारत भूषण एडवोकेट, डॉ. शिरोमणी सिंह (पूर्व पार्षद), नंदलाल भारती, चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, शेख फारूख (पूर्व पार्षद), प्रदीप पुरी, रमेश सोनकर, हवीब कुरैशी, मुन्नालाल वर्मा, रमाशंकर शर्मा एडवोकेट, नवीन वर्मा एडवोकेट, महेंद्र सिंह तिलक, सी. पी. सिंह, पप्पू गर्ग, विमल एडवोकेट, विष्णु सक्सेना एडवोकेट, अपूर्व शर्मा एडवोकेट, भेष बंसल एडवोकेट, प्रेम सिंह (पूर्व पार्षद) और महावीर सिंह वर्मा (पूर्व पार्षद) सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे।
संवाददाता: अजय शर्मा