
पहलवान शाह बाबा की दरगाह मामले में अब एक नया मोड़ आया है, मध्य प्रदेश हाइकोर्ट खंडपीठ इंदौर ने दरगाह कमेटी को एक और अवसर दिया है। और साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए है कि उक्त मामले में स्वत्व निर्धारण किया जाए। दरगाह पक्ष को तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया और साथ ही निचली कोर्ट के स्टे हटाने के आदेश को भी खारिज किया गया है। जिस संबंध में आज दरगाह पक्ष की ओर से पक्षकार और वकीलों ने मीडिया से बातचीत कर मामले के बारे में बताया।