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प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के नाम पर सरकारी प्रधानाचार्य, प्रवक्ता को किस उत्तर प्रदेश शासनादेश के तहत दी जा रही है सरकारी रिलीविंग एवं सरकारी सुविधाएं 

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के नाम पर सरकारी प्रधानाचार्य, प्रवक्ता को किस उत्तर प्रदेश शासनादेश के तहत दी जा रही है सरकारी रिलीविंग एवं सरकारी सुविधाएं

 

ऑल ह्यूमन सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि कि जिला सचिव भारत स्काउट और गाइड अलीगढ़/प्रधानाचार्य तलेसरा इंटर कॉलेज तलेसरा श्री डालेश कांकरान द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेश पर लिखित में दिया गया कि जिला संगठन आयुक्त एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त का कार्यालय में रिकॉर्ड नहीं, तो फिर सरकारी रिलीविंग एवं अन्य सुविधाएं किस उत्तर प्रदेश शासनादेश के तहत दी जा रही है।

भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़ में फर्जी नियुक्ति प्रकरण की सभी जांचें ठंडे बस्ते में है। तीन-तीन सरकारी प्रधानाचार्य श्री अंबुज जैन प्रधानाचार्य बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज अलीगढ़/जिला आयुक्त स्काउट, प्रधानाचार्य टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज अलीगढ़ डॉक्टर इंदू सिंह/जिला आयुक्त गाइड, प्रधानाचार्य तलेसरा इंटर कॉलेज तलेसरा श्री डालेश कांकरान/जिला सचिव द्वारा लिखित में दिया गया कि नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं।

जबकि मां सरस्वती गाइड कंपनी स्वतंत्र भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़ का सन 2017 से सन 2023 तक नवीनीकरण शुल्क जमा है। दिनांक 3 जनवरी 2024 में श्री अंबुज जैन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़/जिला मुख्य आयुक्त को बताया कि कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पूर्व जिला संगठन आयुक्त श्री यतेंद्र सक्सेना के पास रिकॉर्ड होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ द्वारा एक सप्ताह में जांच करने के लिए कहा गया।

मगर आज तक श्री अंबुज जैन द्वारा यही लिखित में दिया गया कि नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं।

डॉ कंचन जैन ने कहा कि रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसी पदाधिकारी की है। यदि जांच की जाए तो इस तरह से और भी स्वतंत्र दल एवं कंपनियों का नवीनीकरण शुल्क जमा होगा। एक षड्यंत्र के तहत स्वतंत्र दलों एवं कंपनियों को बंद करने की साजिश है।

शिवानी जैन एडवोकेट

डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ

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