बिजनौर से धर्मेंद्र कुमार रिपोर्टर बिजनौर में फेसबुक पर दोस्ती कर अपने घर बुलाकर अभय संबंध बनाने के मामले में आरोपी दोषी पाते हुए अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई इसके अलावा ₹30000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई सहायक स्वास्थ्य अभिभावक्ता अजीत पवार ने बताया कि बिजनौर शहर की एक महिला बिजनौर कोतवाली में इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया था कि वर्ष 2014 से शाहजहांपुर के मोहम्मद आमिर अंसारी ने अपने फेसबुक पर बात करनी शुरू कर दी आरोपी ने महिला को झांसी में रखकर उसे अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाई और महिला और परिजनों को ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देने लगा अपर जिला एवं शस्त्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार ने आमिर अंसारी को दोषी करते हुए 7 साल की सजा सुनाई और ₹30000 जमाने का दंडित किया जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 1 साल की सजा का अतिरिक्त कारावास भुगत ना होगा
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