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प्रेस विज्ञप्ति

चाँकी अड़भार थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.) अपराध कमांक 256/2025 धारा 325, 3(5) बीएनएस, छ०ग० कृषक पशु संरक्षण अधिनियम की
धारा 4 एवं 10

  1. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.10.2025 को प्रार्थी प्रेम भारद्वाज गोपाल गौ सेवा समिति का सदस्य चौंकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वार्ड नं. 01 अडभार बुंदेली रोड का धरम सिंह रात्रे एवं उसका लडका राजू रात्रे के द्वारा अपने घर में गाय को काटकर मांस को बिकीअपने घर में गाय को काटकर मांस को बिकी करने के लिये रखा हुआ है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी तत्काल श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव एवं थाना प्रभारी मालखरौदा निरीक्षक प्रवीण राजपूत को दिया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने निर्देश देने पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के आरोपी धरम सिंह रात्रे साकिन अडभार वार्ड क्रमांक 01 के घर जाकर रेड कार्यवाही किया गया जो आरोपी धरम सिंह रात्रे व उसका पुत्र राजू रात्रे के कब्जे से गाय का मांस कटा हुआ 03 किलो लगभग एवं मांस काटने का औजार टांगी, खुरपी को जप्त किया जाकर आरोपीगण धरम सिंह रात्रे पिता पुनीराम रात्रे उम्र 50 वर्ष, राजू रात्रे पिता धरम सिंह रात्रे उम्र 20 वर्ष साकिन वार्ड नं. 01 अडभार चौकी अड़भार थाना मालखरौदा जिला सक्ती को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में सउनि कृष्ण कुमार राठौर, प्रआर अक्षय सारथी, आर. मोती गोपाल कंवर, प्रीतम सिदार, राजेश साहू, तिलेश नेताम, मुकेश खुंटे का सराहनीय योगदान रहा।
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