ताज़ा ख़बरें

नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा की स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक दोनों नगरी क्षेत्रों से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही अंतर्गत नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा में सघन आबादी व भीड़-भाड़ होने से आए दिन दुर्घटना की संभावना एवं जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित किया जाता है।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!