
ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामले मे स्कार्पियो चालक समेत कुल 03 वाहन चालकों कों 30000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
स्कार्पियो चालक समेत अन्य दो मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग स्कार्पियो वाहन क्रमांक जेएच/07/ के /8666 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया, जो स्कार्पियो चालक द्वारा अपना नाम दिलीप कुजूर आत्मज नवल साय उम्र 30 वर्ष साकिन कटई पुलिस चौकी कुन्नी थाना लखनपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, स्कार्पियो चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/16/सीवी/5276 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम सूरज कुमार देवांगन आत्मज भैयालाल उम्र 22 वर्ष साकिन रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, तीसरे प्रकरण मे पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ई सी/4593 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम भैया सतीश कुमार आत्मज सुनील सिंह उम्र 39 वर्ष साकिन जोड़ापीपल अंबिकापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया।स्कार्पियो चालक समेत अन्य मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 30000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, उप निरीक्षक अभय तिवारी, सहायक उप निरीक्षक सी पी सिंह, सहायक उप निरीक्षक सिदयुस लकड़ा, सहायक उप निरीक्षक चंद्रप्रकाश केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक विमल सिंह, इंद्रदेव तिर्की, आरक्षक संजय तिग्गा, दिनय आयाम, पवन कनौजिया, सुनील कनौजिया सक्रिय रहे।











