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नाबालिक वाहन चालक की स्टंटबाजी वाहन मालिक को पड़ी भारी, वाहन जप्त, रु 37,000 के अर्थदंड से किया गया दण्डित।

विकास कुमार सोनी

नाबालिक वाहन चालक की स्टंटबाजी वाहन मालिक को पड़ी भारी, वाहन जप्त, रु 37,000 के अर्थदंड से किया गया दण्डित।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन मे एवं नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही।
नाबालिक को अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने हेतु देने पर एम जी हैक्टर वाहन मालिक के विरुद्ध इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय मे किया गया था पेश पुलिस टीम द्वारा नाबालिको के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वाहन एमजी हैक्टर किया गया जप्त।
स्टंटबाजी जैसी गतिविधियों मे शामिल वाहन चालक एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन मालिक का लाइसेंस निलंबित कराने की जा रही अग्रिम कार्यवाही।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना गांधीनगर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि नावापारा आम जगह मेन रोड मे कुछ युवक एमजी हैक्टर वाहन मे स्टंटबाजी कर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे है, एवं वाहन चालक अपने अन्य साथियो को वाहन मे बाहर की ओर बैठाकर वाहन को चलाते हुए सरेराह प्रदर्शन कर रहा है, मामले को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा. पु. से.) द्वारा पुलिस टीम को मामले मे सख़्ती से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम मे नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर श्री राहुल बंसल (भा.पु.से.) के नेतृत्व मे थाना गांधीनगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा तत्काल मौक़े पर पहुंचकर घटना मे प्रयुक्त वाहन एमजी हैक्टर का पत्ता तलाश किया गया एवं उपरोक्त वाहन को पुलिस कब्जा मे लिया गया तथा वाहन को चला रहे एवं साथ मे के परिजनो को थाना तलब किया गया जो परिजन थाना उपस्थित आये, नाबालिक वाहन चालक अपने अन्य 02 नाबालिक साथियो को बिठा कर खतरनाक तरीके से वाहन को चलाते हुये प्रर्दशन कर रहा था। जिससे आम जनो में आकोश एवं भय का माहौल बन गया था, पुलिस टीम द्वारा वाहन स्वामी को धारा 133 एम.व्ही एक्ट का नोटिस देने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उपरोक्त वाहन एमजी हैक्टर क्रमांक सीजी/15/ईई /5665 को पुलिस टीम द्वारा जप्त किया गया, नाबालिक वाहन चालक द्वारा एम वी एक्ट की धारा 4/181, एवं 184 एवं वाहन स्वामी के द्वारा वाहन को नाबालिक को अनाधिकृत रूप से प्रदाय करने पर एम०व्ही एक्ट कि घारा 199 ए , 5/180 का अपराध घटित करना एवं मौके पर प्रतिकर राशी प्रदाय नहीं करने से वाहन स्वामी के विरूध ईस्तगासा माननीय न्यायालय मे पेश किया गया जो मामले मे वाहन मालिक जितेन्द्र सोनी आत्मज नंदू सोनी उम्र 32 वर्ष साकिन एम०जी रोड पटपरिया थाना गाधीनगर को माननीय न्यायालय से रु 37,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है, थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन मालिक का लाइसेंस निलंबित कराने मामले मे अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सुभाष कुमार ठाकुर, आरक्षक रमन मण्डल, घनश्याम देवांगन सक्रिय रहे।

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