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2 अक्टूबर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगी ग्राम सभाएं

विकास कुमार सोनी

2 अक्टूबर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगी ग्राम सभाएं

सूरजपुर, 27 सितम्बर 2025/ पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में 2 अक्टूबर 2025 से ग्राम सभाओं के आयोजन के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करना एवं सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित सरपंच, पंच एवं सचिव की होगी।

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