
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी – जिले में फसल अवशेष नरवाई जलाने पर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हुआ है। इसके बाद भी यदि कोई किसान या व्यक्ति नरवाई में आग लगाते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति स्वरूप अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनीष मिश्रा ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार फसल अवशेषों में आग लगाने वाले के विरूद्ध 2 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों को 2500 रूपये का अर्थदंड प्रति घटना देना होगा। इसी प्रकार 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों को 5 हजार रूपये का अर्थदंड प्रतिघटना देना होगा। जबकि 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को नरवाई में आग लगाने की प्रति घटना पर 15 हजार रूपये का अर्थदंड देना होगा।
कलेक्टर श्री दिलीप यादव ने जिले के सभी एसडीएम को नरवाई जलाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश का कोटवारों के माध्यम से गांवों में मुनादी कराने के दिए गए निर्देश दिए













