
जनपद कुशीनगर पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय द्वारा दोषी अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 393/2024, धारा 115(2), 351(3), 352, 65(1) बीएनएस व 5(J)(2)/6 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामले में अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरंतर प्रभावी पैरवी की गई।
इसका परिणाम यह रहा कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2026 को अभियुक्त व्यास सिंह पुत्र रामदखाल सिंह, निवासी थाना तरयासुजान, जनपद कुशीनगर को अपराध सिद्ध पाए जाने पर 25 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3,25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
इस सफल अभियोजन में पैरोकार का० संदीप, थाना तरयासुजान के प्रभारी निरीक्षक श्री राम सहाय चौहान तथा अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्री संजय तिवारी एवं श्री सुनील मिश्रा की अहम भूमिका रही।
कुशीनगर पुलिस ने इस निर्णय को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि जनपद पुलिस भविष्य में भी गंभीर अपराधों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध









