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आपदाओं से मृत्यु होने पर सात मृतकों के वारिसानों को अनुदान राशि स्वीकृत

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत विभिन्न आपदाओं से मृत्यु होने पर 7 मृतकों के निकटतम वारिसानों को 4-4 लाख रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम दमदम तहसील सकोला के अभिषेक किंडो का बाड़ी में बने डबरी तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पिता देवलाल किंडो को 4 लाख रूपए, ग्राम जोगीसार तहसील पेण्ड्रारोड के बड़कू का झोझा नाला के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पुत्र सियाराम को 4 लाख रूपए, ग्राम खम्लीकला तहसील पेण्ड्रारोड की श्रीमती उमेश्वरी की पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिसान पति गयाराम को 4 लाख रूपये, ग्राम दरमोहली तहसील मरवाही का बलिराम का कुंआ के पानी में गिरकर डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पत्नी प्रेमवती को 4 लाख रूपए, ग्राम गुल्लीडांड़ तहसील मरवाही का वंश पाव की पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिसान माता गोमती पाव को 4 लाख रूपये, ग्राम हर्री तहसील पेण्ड्रारोड की मनिया को जहरीले सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पति भोलाराम को 4 लाख रूपए और ग्राम विशेषरा तहसील सकोला की जयमंत्री को खाना बनाते समय कपड़े में अचानक आग लग जाने के कारण जलने से मृत्यु होने पर उनके निकटम वैध वारिसान पति भारत यादव को राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत 4 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत राशि वारिसानों के खाते में सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संबंधित तहसीलदार प्रदान करेंगे।

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