
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पेण्ड्रा के संविदा शिक्षक अमित शर्मा को छात्रा के कथित अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने कलेक्टर की अनुमति के बाद यह आदेश जारी किया है।
विभाग की छवि धूमिल होने पर गिरी गाज –22 जुलाई 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 1998/स्था.02/शिका./2026-27 के अनुसार, शिक्षक अमित शर्मा के विरुद्ध संस्था की छात्रा के कथित अपहरण के मामले में पेण्ड्रा थाना द्वारा अपराध क्रमांक 0231 दर्ज किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होते हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया शिक्षक का आचरण शिक्षकीय मर्यादा के विपरीत प्रतीत होता है और इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। इसी आधार पर कलेक्टर की अनुमति से अमित शर्मा को तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा से पृथक (बर्खास्त) कर दिया गया है।
15 जुलाई को छात्रा के कथित अपहरण का मामला-जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को विद्यालय की एक छात्रा के कथित अपहरण की शिकायत पेण्ड्रा थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच के बाद 17 जुलाई 2026 को आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
विभागों को भेजी गई आदेश की प्रति
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी बर्खास्तगी आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संयुक्त संचालक शिक्षा, थाना प्रभारी पेण्ड्रा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षक को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है।
जांच जारी पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित आचरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।











