
हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले डीजे संचालकों को शासन और पुलिस की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फुट ही रख सकेंगे। उससे अधिक होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सूरजपुर स्थित पुलिस दफ्तर में सेंट्रल जोन के एडीसीपी ने एसीपी, कोतवाली, चौकी और बीट प्रभारियों के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की।
एडीसीपी स्वतंत्र सिंह ने सभी कोतवाली प्रभारियों को कांवड़ रजिस्टर तैयार करने, अपने-अपने क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पीस कमिटी की बैठक करने, कांवड़ मार्गों पर गड्डों को दुरस्त कराने, बिजली की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फुट से अधिक नहीं होगी।