
खरीफ 2026 में किसानों को पूर्व वर्ष के अनुसार कराई जाएगी यूरिया की उपलब्धता
सूरजपुर/07 जुलाई 2026/ छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2026 में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से यूरिया उर्वरक वितरण हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य किसानों को समय पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उर्वरक का संतुलित एवं सुव्यवस्थित वितरण करना है।
जारी निर्देशों के अनुसार खरीफ 2025 में किसानों को वितरित यूरिया उर्वरक की मात्रा के आधार पर ही खरीफ 2026 में यूरिया उर्वरक का विक्रय किया जाएगा। उर्वरक का प्रदाय एकमुश्त अथवा संबंधित सहकारी समिति में उस समय उपलब्ध यूरिया की मात्रा के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी सहकारी समिति में यूरिया की अल्प उपलब्धता के कारण किसान अपनी पात्रता अनुसार संपूर्ण मात्रा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो शेष पात्र मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त की जा सकेगी।
कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे आवश्यकतानुसार ही यूरिया का उपयोग करें तथा मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए किसान अपने निकटतम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।









